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- अंतिम रूप से राहत नहीं मिली, तो सुप्रीम कोर्ट जायेगी नीतीश सरकार
Patna : बिहार में जाति आधारित जनगणना पर अंतरिम रोक के दूसरे ही दिन शुक्रवार को राज्य सरकार ने जल्द फैसला देने के लिए हाईकोर्ट में अपील दायर की है. दायर अपील में राज्य सरकार ने हाईकोर्ट से आग्रह किया कि वह इस पर जल्द सुनवाई कर फैसला दे. गुरुवार को हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में राज्य सरकार की इस दलील को नहीं माना था कि यह जाति आधारित गणना ही है, पूरी तरह से जनगणना नहीं. ऐसे कई आधारों पर कोर्ट ने जाति जनगणना को तत्काल रोकने का आदेश दिया था और अगली तारीख 3 जुलाई दी थी. लेकिन सरकार को इस मामले में जल्दबाजी है, ताकि वह सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दे सके.
15 दिनों के अंदर फैसला चाहती है राज्य सरकार
राज्य सरकार का मानना है कि अगर पटना हाईकोर्ट उसे अंतिम रूप से राहत नहीं देगा, तो वह सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी. अंतरिम आदेश सरकार के खिलाफ है, इसलिए सरकार को हाईकोर्ट से उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है. दो महीने में पूरी प्रक्रिया बैठ जाएगी, क्योंकि रोक का आदेश आते ही सरकार ने प्रक्रिया रोक दी है. 19 मई से 18 जून तक पटना हाईकोर्ट में गरमी छुट्टी रहेगी. इसे देखते हुए सरकार ने जल्द सुनवाई की अपील की है, ताकि गरमी छुट्टी के पहले बचे 15 दिनों के अंदर फैसला आ जाए तो वह आगे की प्रक्रिया कर सके.
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