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बिहारः शिक्षक बहाली के अभ्यर्थियों को और करना होगा इंतजार, हाईकोर्ट में तीन जून को होगी सुनवाई

Patna: बिहार में शिक्षक बहाली का मामले में पेंच फंसता दिख रहा है. अभ्यर्थियों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है. बिहार सरकार और नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड मामला सुलझ नहीं रहा है. पटना हाईकोर्ट में सोमवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची. इस मामले की अगली सुनवाई तीन जून को तय कि गई है.

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शिक्षक बहाली मामले पर हाईकोर्ट में न तो बिहार सरकार और न ही नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड पीछे हटने को तैयार है. ब्लाइंड फेडरेशन के वकील एसके रूंगटा ने कोर्ट में कहा था कि जब दिव्यांगों के लिए सही तरीके से वैकेंसी ही नहीं निकाली गई तो इससे अभ्यर्थी अप्लाई भी नहीं कर सके हैं. इसलिए दिव्यांग अभ्यर्थियों से 15 दिनों के अंदर फिर से नोटिफाई करके आवेदन मांगा जायें. इसपर बिहार सरकार ने अपना पक्ष रखा और कोर्ट को बताया कि सरकार फेडरेशन की मांग मानने को तैयार नहीं है. फेडरेशन ने पहले ही कहा है कि सरकार ने दिव्यांग जनों को रिजर्वेशन देने की प्रक्रिया अपनाई है वह कानून सम्मत नहीं है.

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