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बिहार : फर्जी पशुओं के नाम बीमा घोटाले में तीन को सीबीआई कोर्ट से सजा

 Patna :  सीबीआई (पटना) के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने फर्जी पशुओं के नाम पर हुए बीमा घोटाले में तीन लोगों को तीन-तीन साल जेल की सजा सुनायी है. साथ ही कुल 67 हज़ार रुपये का दंड लगाया है. सजा पाने वालों मे ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के दो अधिकारी और एक बीमा एजेंट शामिल है.

 

सजा पाने वाले अधिकारियों मे अशोक कुमार मिश्रा ,अमरेंद्र कुमार मिश्रा और बीमा एजेंट समीर कुमार झा का नाम शामिल है.सीबीआई ने वर्ष 2005 में इस बीमा घोटाले के सिलसिले में प्राथमिकी दर्ज की थी. इसमें कुल छह लोगों को अभियुक्त बनाया गया था.

 

सीबीआई ने घोटाले की जांच के दौरान पाया था कि बीमा कंपनी को अधिकारियों और एजेंट ने मिल कर सुपौल के पूर्व विधायक के फर्जी नाम पर पशु बीमा जारी किया. इससे बीमा कंपनी  की सहरसा शाखा को 50 हज़ार रुपये का नुक़सान हुआ. सीबीआइ ने जांच के बाद सभी छह अभियुक्तों के ख़िलाफ़ आरोप पत्र दायर किया था.

 

हालांकि ट्रायल के दौरान तीन अभियुक्तों की मौत हो गयी. बाकी बचे तीन अभियुक्तों को सीबीआई ने विशेष न्यायाधीश ने सजा सुनायी. ट्रायल के दौरान मरने वाले अभियुक्तों में शिव शंकर गुप्ता, नरेंद्र कुमार मिश्रा, और मोहन मिश्रा का नाम शामिल है.

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