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बाल विवाह और दहेज प्रथा सामाजिक बुराई
मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बाल विवाह और दहेज प्रथा सामाजिक बुराई हैं. इससे दूर किये बिना एक अच्छे समाज की परिकल्पना नहीं की जा सकती है. मंत्री ने बाल विवाह को लेकर कहा कि प्रत्येक बच्चे को एक पूर्ण और परिपक्व व्यक्ति के रूप में विकसित होने का अधिकार होता है. जबकि बाल विवाह होने से उनके अधिकारों का हनन होता है. कम उम्र में विवाह होने के कारण बहुत सारे बच्चे अनपढ़ और अकुशल रह जाते हैं. पंचायती राज विभाग की ओर से निर्देश जारी कर साफ तौर पर कहा गया है कि अगर किसी भी गांव से बाल विवाह की सूचना मिलती है, तो संबंधित मुखिया इसके लिए जिम्मेदार होगा. साथ ही उसे अपने पद से भी हाथ धोना पड़ेगा. इसे भी पढ़ें - बांका">https://lagatar.in/banka-police-arrested-four-naxalites-recovered-a-huge-amount-of-explosives-demanded-levy-from-teachers/">बांकापुलिस ने चार नक्सलियों को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, शिक्षकों से की थी लेवी की मांग
बाल विवाह निषेध अधिनियम को सख्ती से लागू किया जाये
पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों से बाल विवाह निषेध अधिनियम को सख्ती से लागू किया जाये. मंत्री ने कहा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम और दहेज विरोधी कानून को सख्ती से लागू करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. लिहाजा जिला अधिकारियों को बाल विवाह रोकने में मुखियाओं की भूमिका के बारे में जानकारी देने के लिए भी कहा गया है. इसे भी पढ़ें - सुबह">https://lagatar.in/morning-news-diary-29th-july-monsoon-session-strategy-of-pros-and-cons/">सुबहकी न्यूज डायरी।।29 जुलाई।।मॉनसून सत्र: पक्ष-विपक्ष की बनी रणनीति।।अभिषेक प्रसाद के पत्थर खदान की ED जांच शुरू।।प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर राज्यपाल सख्त।।21 अगस्त को नहीं होगी JSSC की परीक्षा।।कांग्रेस प्रभारी ने क्रॉस वोटिंग पर मांगी रिपोर्ट।।जस्टिस चंद्रचूड़ मीडिया पर बरसे।।समेत अन्य खबरें और वीडियो।।
गांव के लोगों को समझाये
मंत्री ने कहा कि बाल विवाह से संबंधित मामला संज्ञान में आने पर मुखिया इसकी सूचना प्रखंड विकास पदाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारीको देंगे और बाल विवाह को रुकवाने का काम करेंगे. दहेज लेन-देन से संबंधित मामला संज्ञान में आने पर जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचित करते. बाल विवाह होने की संभावना की सूचना प्राप्त होते ही वॉर्ड सदस्य/मुखिया संबंधित परिवार के घर पहुंचकर अभिभावकों को समझाएंगे और ऐसा न करने की सलाह देंगे. नहीं मानने पर स्थानीय थाना एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को तुरंत सूचना देंगे और विवाह रुकवाने में उनका सहयोग करेंगे. सामाजिक मुद्दों पर मुखिया और अन्य पंचायत प्रतिनिधियों के स्तर पर की गई कार्रवाई/पहल को उनके समग्र कार्य मूल्यांकन में शामिल किया जाएगा एवं राज्य/जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर ऐसे प्रतिनिधियों को सम्मानित किया जाएगा. इसे भी पढ़ें - बोकारो">https://lagatar.in/139-mm-of-rain-decreased-in-bokaro-water-level-slipped-farmers-left-dry/">बोकारोमें 139 मिमी कम हुई बारिश, जलस्तर खिसका, किसानों के सूखे बिछड़े [wpse_comments_template]

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