Patna : अगर आप बिहार में रहते हैं और आपके पास दूसरे राज्य का आर्म्स लाइसेंस है तो यह खबर आपके लिए है. बिहार सरकार ने दूसरे राज्यों के हथियार लाइसेंस का 15 फरवरी तक सत्यापन करने का आदेश दिया है. सत्यापन के लिए 15 अपने हथियार को नजदीकी थाना या सक्षम प्राधिकारी के पास जमा कराना होगा. अगर 15 फरवरी तक आप अपने हथियार लाइसेंस का सत्यापन नहीं करेंगे तो आपके हथियारों को अवैध घोषित कर दिया जायेगा. इतना ही नहीं हथियार रखने वालों पर उचित कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी. इसको लेकर बिहार के गृह विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को परिपत्र जारी किया है.
अवैध हथियारों की आमद रोकने के लिए तय की गयी है एसओपी
जारी परिपत्र में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर, नगालैंड और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों से अवैध हथियारों की आमद रोकने और अवैध हथियार रखने वालों की पहचान करने के लिए 2019 में हथियार लाइसेंस के सत्यापन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) निर्धारित की गयी थी. सभी जिलाधिकारियों को इस एसओपी का कड़ाई से अनुपालन करने को कहा गया है. गृह विभाग ने हर्ष फायरिंग पर पूर्ण प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है. साथ ही सभी जिलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि दूसरे राज्यों से जारी आर्म्स लाइसेंस का सत्यापन 15 फरवरी तक अवश्य पूरा करा लिया जाये. जिनके लाइसेंस सत्यापित नहीं हैं, उन्हें 15 फरवरी तक अपना हथियार निकटतम पुलिस थाना या सक्षम प्राधिकारी को जमा करना होगा.
580 के पास दूसरे राज्यों का है आर्म्स लाइसेंस
परिपत्र में इंगित पिछले रिकॉर्ड के अनुसार, राज्य में 580 ऐसे शस्त्र धारक हैं, जिनके पास जम्मू-कश्मीर, नगालैंड और अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों के हथियार लाइसेंस है. इनमें से 174 विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) वाले और 288 बिना यूआईएन वाले हैं. जबकि 98 शस्त्र धारकों ने यूआईएन के लिए आवेदन किया है. शस्त्र नियम 2016 के तहत, लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा जारी शस्त्र लाइसेंस पर यूआईएन अंकित करना अनिवार्य है, इसके बिना कोई भी शस्त्र लाइसेंस वैध लाइसेंस नहीं है.