Patna : शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक के बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति की वित्तीय शक्ति पर रोक लगाने के आदेश के क्रियान्वयन पर राजभवन कार्यालय ने रोक लगा दी है. राज्यपाल सचिवालय ने इसे लेकर पत्र जारी किया है. प्रधान सचिव आरएल चोंग्थू ने शिक्षा विभाग के सचिव को पत्र लिखकर उक्त आदेश को वापस लेने का निर्देश दिया है. साथ ही भविष्य में इस तरह के आदेश को जारी नहीं करने की बात कही है. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आए दिन अपने फैसलों की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं. अब शिक्षा विभाग द्वारा कुलपतियों के वेतन व उनके वित्तीय अधिकार पर रोक लगाने के आदेश को लेकर राजभवन और विभाग आमने-सामने हो गया है. गुरुवार को शिक्षा विभाग ने बीआरए बिहार विवि के कुलपति और प्रति कुलपति के वेतन पर रोक लगाते हुए उनके वित्तीय अधिकार पर रोक लगा दी थी.
वीसी का वेतन रोकने का अधिकार सरकार को नहीं
शिक्षा विभाग के इस फैसले की जानकारी जब राजभवन को मिली तो तत्काल राज्यपाल के सचिव ने स्टेट बैंक समेत अन्य बैंकों को शिक्षा विभाग के उक्त आदेश पर अमल करने से मना कर दिया. राज्यपाल के प्रधान सचिव ने अपने पत्र में कहा कि सरकार को विवि के कामकाज पर नजर रखने का अधिकार है, पर वेतन और वित्तीय अधिकार पर रोक बिना किसी अधिकार के लगायी गयी है. प्रधान सचिव ने कहा कि शिक्षा विभाग का यह आदेश कुलाधिपति के अधिकार में अतिक्रमण है. साथ विवि की स्वायत्तता पर नियंत्रण करने जैसा है.
बैंकों को पत्र लिखकर आदेश को नहीं मानने को कहा
राजभवन के प्रधान सचिव ने स्टेट बैंक आफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच मैनेजर को पत्र लिखकर शिक्षा विभाग के पत्र पर कार्यवाही करने से मना कर दिया है. प्रधान सचिव ने बिहार विवि के रजिस्ट्रार को पत्र लिख कर सूचना दी है कि शिक्षा विभाग के खाता संचालन पर रोक को अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है. शिक्षा विभाग ने 17 अगस्त को इन तीन बैंकों में विवि के सभी खातों पर रोक का पत्र जारी किया था. बीआरए बिहार विवि के ज्यादातर खाते एलएस कॉलेज के स्टेट बैंक शाखा में हैं. खातों में संचालन पर रोक से वेतन और पेंशन की निकासी पर भी खतरा हो सकता था.
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