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बिहारः हाईकोर्ट का आदेश, एक सप्ताह में पूरी हो लैब टेक्नीशियन की बहाली

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Patna: हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एक सप्ताह के भीतर लैब टेक्नीशियन की बहाली प्रक्रिया पूरा करने का आदेश दिया है. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ में मामले पर सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को यह आदेश दिया दिया की पूरी प्रक्रिया एक सप्ताह के अंदर पूरी कर ली जाये. बता दें कि 21 जून 2015 को बिहार स्टाफ सलेक्शन कमीशन ने इसके लिए विज्ञापन निकाला था. बिहार में लैब टैक्नीशियन के 1772 पदों पर नियुक्ति होनी थी जो अबतक पूरी नहीं हुई है. इसे भी पढ़ें- पोटका">https://lagatar.in/potka-got-land-registry-of-lakhs-by-giving-10-thousand-advance-threatening-to-kill-for-demanding-arrears-2/">पोटका

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संबंधित विभाग के अधिकारियों को कोर्ट का आदेश

मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने विभागीय अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर रिजल्ट प्रकाशित करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने वर्ष 2019 में किये गए संशोधन के अनुसार, अर्हता रखने वाले याचिकाकर्ताओं के मामलों पर भी विचार करने को कहा है. इसे भी पढ़ें- जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-the-lock-of-radhakrishna-temple-in-bagbera-was-neither-broken-nor-opened-yet-lord-krishnas-crown-was-stolen/">जमशेदपुर

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