गांधी ने गुजरात में कहा, सत्ता में आने पर कांग्रेस जाति और आर्थिक सर्वेक्षण करायेगी
क्या है मामला
दरअसल, पानापुर थाने में 1996 में व्यवसायी की हत्या को लेकर मामला दर्ज कराया गया था. छपरा एमपी-एमएलए कोर्ट ने व्यवसायी की हत्या मामले में लंबे ट्रायल के बाद तारकेश्वर प्रसाद सिंह को दोषी पाया और उम्रकैद की सजा सुनायी. तारकेश्वर को उम्रकैद होने से उनके समर्थकों में खासी निराशा है. इसे भी पढ़ें- BREAKING:">https://lagatar.in/breaking-supreme-court-notice-to-ed-on-former-cm-hemant-sorens-petition/">BREAKING:पूर्व CM हेमंत सोरेन की याचिका पर ED को सुप्रीम कोर्ट से नोटिस [wpse_comments_template]