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बिहारः 28 साल पुराने हत्या मामले में पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह को उम्रकैद

Chapra: 28 साल पुराने हत्या के मामले में तीन बार विधायक रहे तारकेश्वर प्रसाद सिंह को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनायी है. छपरा कोर्ट ने सजा सुनाते हुए तारकेश्वर को 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड नहीं भरने पर तारकेश्वर को छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. बता दें कि तारकेश्वर मशरख विधानसभा सीट से तीन बार विधायक रहे हैं. इसे पढ़ें- राहुल">https://lagatar.in/rahul-gandhi-said-in-gujarat-congress-will-conduct-caste-and-economic-survey-if-it-comes-to-power/">राहुल

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क्या है मामला

दरअसल, पानापुर थाने में 1996 में व्यवसायी की हत्या को लेकर मामला दर्ज कराया गया था. छपरा एमपी-एमएलए कोर्ट ने व्यवसायी की हत्या मामले में लंबे ट्रायल के बाद तारकेश्वर प्रसाद सिंह को दोषी पाया और उम्रकैद की सजा सुनायी. तारकेश्वर को उम्रकैद होने से उनके समर्थकों में खासी निराशा है. इसे भी पढ़ें- BREAKING:">https://lagatar.in/breaking-supreme-court-notice-to-ed-on-former-cm-hemant-sorens-petition/">BREAKING:

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