पंच प्रत्याशी के लिए 20 हजार रुपए की सीमा
जानकारी के अनुसार वार्ड सदस्य और पंच प्रत्याशी के लिए 20 हजार रुपए की सीमा तय की गयी है. वे इससे अधिक पैसे खर्च नहीं कर सकते हैं. मुखिया और सरपंच के प्रत्याशी 40 हजार रुपये तक खर्च कर पाएंगे. क्षेत्र बड़ा होने पर जिला परिषद प्रत्याशी को एक लाख रुपए तक खर्च करने की छूट दी गई है. आयोग ने पंचायत समिति सदस्य के प्रत्याशी के लिए अधिकतम 30 हजार रुपये खर्च की सीमा तय की है. सभी प्रत्याशी को तय सीमा में ही राशि खर्च करनी पड़ेगी. चुनाव में खर्च की गई राशि का हिसाब भी उन्हें देना होगा. प्रत्याशियों को मतगणना के बाद चुनाव खर्च का ब्यौरा उपलब्ध कराना होगा. इसके लिए नियम कड़े किये गये हैं. इसे भी पढ़ें- 25">https://lagatar.in/search-operation-underway-since-night-after-25-lakh-prize-naxalites-were-reported-to-have-come-to-guwa-area-with-armed-squad-of-mochu/">25लाख के इनामी नक्सली मोछू के हथियारबंद दस्ता के साथ गुवा क्षेत्र में आने की सूचना के बाद रात से चल रहा सर्च ऑपरेशन
प्रत्याशियों को खर्च का हिसाब देना होगा
बताया जाता है कि कोई प्रत्याशी खर्च का हिसाब नहीं देगा तो उसे अगली बार चुनाव से वंचित किया जा सकता है. जिले में दूसरे चरण से पंचायत चुनाव का कार्य प्रारंभ होगा. इसके तहत छह सितंबर को प्रपत्र पांच में सूचना प्रकाशित किया जाएगा. सबसे पहले कहरा प्रखंड में नामांकन की प्रक्रिया सात सितंबर से शुरू होगी. इस बीच जिला परिषद पद के प्रत्याशी सदर अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल करेंगे. मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य और ग्राम कचहरी के सदस्य पद के लिए नामांकन संबंधित प्रखंड कार्यालय में दाखिल किया जा सकेगा. कोरोना को देखते हुए चुनाव आयोग ने नामांकन स्थल पर भीड़ को रोकने के लिए आवश्यक प्रबंध करने का निर्देश भी जारी कर दिया है. इसे भी पढ़ें- बागुननगर">https://lagatar.in/there-is-no-electricity-in-54-houses-of-bagunnagar-since-wednesday-night-water-problem-due-to-motor-not-running-in-the-morning/">बागुननगरके 54 घरों में बुधवार की रात से बिजली नहीं, सुबह मोटर नहीं चलने से पानी की हुई समस्या [wpse_comments_template]
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