Patna: सड़क दुर्घटना में मारे जाने के बाद उनके परिजनों को जल्द आर्थिक सहायता देने के लिए बिहार सरकार अनुग्रह अनुदान नीति में बदलाव करने पर विचार कर रही है. इसे लेकर नये साल के शुरुआत में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान सड़क दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजा देने के लिए परिवहन विभाग में रिवॉल्विंग फंड बनाने और नई नीति बनाने के निर्देश दिए थे. इसे लेकर विभाग सक्रिय है.
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बदल सकते हैं नियम
सूत्रों का कहना है कि सड़क दुर्घटना में मौत होने पर मृतक के परिजनों को आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से अनुग्रह अनुदान दिया जाता है. इसके लिए आपदा नियमानुसार सड़क दुर्घटना में मरने वालों की संख्या एक से अधिक होने की शर्त है. अब इन्हीं नियमों को परिवहन विभाग बदलने में जुटा है. इसमें एक व्यक्ति की मौत पर भी उसके परिजनों को सरकारी सहायता देने का प्रावधान किया जा सकता है.
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सदन में उठ चुका है मामला
बताया जाता है कि नई नीति के बनने के बाद सड़क हादसे में मरने वाले लोगों की संख्या एक भी होगी तो भी उसके परिजनों को अनुग्रह अनुदान के रूप में चार लाख रुपये दिए जा सकते हैं.
सरकार का मानना है कि सड़क दुर्घटना की संख्या में वृद्धि होने के बाद नई नीति बनाने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी. एक आंकड़े के मुताबिक राज्य में 2019 में 7,205 लोगों की सड़क हादसे में मौत हुई थी, जबकि वर्ष 2018 में सड़क हादसे में मरने वालों की संख्या 6,729 थी. उल्लेखनीय है कि विधानसभा में भी सत्ता और विपक्ष इस मुद्दे को उठाता रहा है.
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