Ahmedabad : गुजरात के बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने गुजरात सरकार के फैसले को पलटते हुए 11 दोषियों की रिहाई का फैसला रद्द कर दिया है. साथ ही सभी दोषियों को वापस से जेल भेजने का आदेश दिया है. कोर्ट ने दोषियों को दो सप्ताह के अदंर सरेंडर करने का आदेश दिया है. न्यायमूर्ति बी वी नागरत्न और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भूइयां की बेंच ने सजा में छूट को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं को सुनवाई योग्य करार देते हुए कहा कि गुजरात सरकार सजा में छ्रट का आदेश देने के लिए उचित सरकार नहीं है.
बिलकिस बानो मामला: सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यह इस अदालत का कर्तव्य है कि वह मनमाने आदेशों को जल्द से जल्द सही करे और जनता के विश्वास की नींव को बरकरार रखे। सुप्रीम कोर्ट ने सभी 11 दोषियों को दो सप्ताह के भीतर जेल अधिकारियों को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया।
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8, 2024
सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गोधरा दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार करने और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या करने वाले 11 दोषियों को सजा में छूट देने के गुजरात सरकार के आदेश को रद्द किया। pic.twitter.com/VD7gjt54WE
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