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बंगाल विधानसभा में बिल पास, ममता का विश्वविद्यालयों की चांसलर बनने का रास्ता साफ

Kolkata : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के राज्यों के विश्वविद्यालयों की चांसलर बनने का रास्ता साफ हो गया है. बंगाल विधानसभा ने सोमवार को पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय कानून (संशोधन) बिल 2022 को पास कर दिया. इस बिल के कानून बनने के बाद राज्यपाल विश्वविद्यालयों के चांसलर नहीं होंगे. राज्य विश्विविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल जगदीप धनखड़ की छुट्टी जल्द हो सकती है. बंगाल विधानसभा के इस कदम के बाद अब राज्यपाल जगदीप धनखड़ और ममता बनर्जी के बीच चल रहा विवाद और गहरा गया है. अब राज्यपाल जगदीप धनखड़ को इस विधेयक पर अंतिम फैसला लेना है.

राज्यपाल को `अतिथि` या `विजिटर` के तौर पर भी हटाने की तैयारी

पश्चिम बंगाल सरकार राज्यपाल जगदीप धनखड़ को राज्य के निजी विश्वविद्यालयों में `अतिथि` या `विजिटर` के तौर पर हटाने के लिए कानून में संशोधन करने की तैयारी कर रही है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार की योजना इस पद पर राज्य के शिक्षा मंत्री को नियुक्त करने की है.

सीएम और राज्यपाल के बीच तनातनी की स्थिति

बंगाल में सीएम ममता और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच विवाद नया नहीं है. कई मुद्दों पर दोनों के बीच तनातनी की स्थिति बनी हुई है. ममता राज्यपाल पर सीधे केंद्र के आदेश थोपने का आरोप लगाती हैं. वहीं, राज्यपाल कहते हैं कि वह जो भी कार्य करते हैं, वह संविधान के मुताबिक होता है. चाहे बात विधानसभा का सत्र बुलाने की हो या किसी नए विधायक को शपथ दिलाने की, बंगाल में तकरीबन हर मामले पर सियासी विवाद पैदा हो जाता है. चुनाव बाद राज्य में हुई हिंसा को लेकर भी सीएम और राज्यपाल में टकराव हुआ था. इसे भी पढ़ें - IPL">https://lagatar.in/bcci-became-rich-by-selling-ipl-media-rights-will-get-so-many-crores-from-tv-and-digital-rights/">IPL

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