Kolkata : पश्चिम बंगाल के बीरभूम हिंसा मामले में आज गुरुवार को कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कलकत्ता हाईकोर्ट ने 21 मार्च को बीरभूम में हुई हिंसा की घटना पर सीबीआई (CBI) की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लिया है. इस हिंसा में कम से कम 9 लोगों की मौत होने की बात सामने आयी थी. बता दें कि हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के नेता भादू शेख की हत्या की जांच सीबीआई को देने संबंधी मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है.
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सबूतों का एक बड़ा हिस्सा नष्ट किया जा चुका है
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सबूतों का एक बड़ा हिस्सा नष्ट किया जा चुका है. उधर भादू शेख की हत्या के मामले में राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में दलील दी है कि केस पुलिस द्वारा देखा जा रहा है. ऐसे में इसे सीबीआई को देने की कोई जरूरत नहीं है.
अभियोजक वकील कौस्तव बागची ने कहा कि अंतिम सोमवार को एक आवेदन के जरिये मैंने जज से सभी मामले सीबीआई को सौंप दिये जाने की प्रार्थना की थी. कहा कि आज की इस लंबी सुनवाई के दौरान हम आशान्वित हैं कि हम कोर्ट को यह समझाने में सफल हुए हैं कि शेख की हत्या और आगजनी की घटना की जांच सीबीआई से कराना ठीक होगा. हमें आशा है कि सच सामने आयेगा.
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भादू शेख की हत्या की सीबीआई जांच का आदेश नहीं दिया जा सकता
उन्होंने कहा कि जब इन दोनों मामलों की जांच स्वतंत्र एजेंसी करेगी तो यह निष्पक्ष जांच होगी. इस क्रम में चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव ने कह कि सीबीआई की रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद आदेश को अपलोड किया जाएगा. राज्य सरकार के वकील एसएन मुखर्जी ने अदालत से कहा कि जब तक रिपोर्ट में यह नहीं कहा जाये कि दोनों घटनाओं के बीच कोई संबंध है, तब तक भादू शेख की हत्या की सीबीआई जांच का आदेश नहीं दिया जा सकता है. खंडपीठ ने कहा कि वह रिपोर्ट पर गौर करेगी और उसके बाद अपना आदेश देगी.
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