Jamshedpur : सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान बिरसानगर में दो पक्षों में हुए विवाद के बाद मारपीट तोड़फोड़ और छेड़खानी के मामले में अदालत ने मंगलवार को 19 आरोपियों को साक्ष्य अभाव में बरी कर दिया. यह फैसला एडीजे -10 जज कमलजीत चोपड़ा की अदालत ने सुनाया. जिन लोगों को बरी किया गया उनमें भिरगू मंडल, कार्तिक गोप, कमलाकांत महतो, बिशु महतो, सुकून महतो, कमल मन्ना, विश्वनाथ मंडल, गोपाल गोप, सीमा दास, बुद्धदेव गोप, कमलेश महतो, दिलीप मंडल, हासु गोप, सपन गोप, अर्जुन गोप, विशवभानू गोप, बासुदेव गोप, उमेश महतो शामिल हैं. इस मामले में पांच आरोपी सपन, अर्जुन, विशवभानू, बासुदेव, उमेश जेल में बंद थे. घटना 31 जनवरी 2020 की है. टोटल कुमार राय के बयान पर बिरसानगर थाना में इन सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था. जिसमें बताया था कि सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान डीजे बजाने को लेकर दोनों पक्ष में विवाद हो गया था. बाद में इन सभी आरोपियों ने मिलकर टोटन के जोन नंबर तीन स्थित घर पर हमला किया. चार पहिया वाहन, तीन पहिया वाहन में तोड़फोड़, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार, जान मारने का प्रयास किया गया. हमले में टोटन कुमार राय समेत परिवार के लोग गंभीर रूप से घायल हो गये. पुलिस ने इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. [wpse_comments_template]
बिरसानगर: सरस्वती पूजा विसर्जन में हुई मारपीट के मामले में 19 लोगों को अदालत ने बरी किया
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