Ranchi : सड़क निर्माण विभाग के इंजीनियरों और ठेकेदारों की मिलीभगत से लाखों रुपये के सरकारी राशि का गबन करने से जुड़े 25 साल पुराने मामले में रांची सीबीआई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. अलकतरा घोटाले के नाम से चर्चित इस मामले में कोर्ट ने तीन इंजीनियरों को तीन-तीन साल की सजा सुनवाई है. साथ ही अदालत ने ट्रायल फेस कर रहे तीनों आरोपियों जूनियर इंजीनियर विवेकानंद चौधरी, कुमार विजय शंकर (दोनों सेवानिवृत्त) और बिनोद कुमार मंडल पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया है. तीनों पर आरईओ वर्क्स डिवीजन रांची में पदस्थापित रहते हुए पद का दुरुपयोग करते हुए आपराधिक षड्यंत्र के तहत लाखों रुपये के सरकारी राशि का गबन करने का आरोप है.
अलकतरा घोटाला : 25 साल पुराने केस में CBI कोर्ट ने तीन इंजीनियरों को तीन-तीन साल की सजा दी
Last Updated: Jun 29, 2024 12:00 AM (IST)