Ranchi : अलकतरा घोटाला मामले में बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन सहित अन्य द्वारा दायर क्रिमिनल अपील पर शुक्रवार को सुनवाई नहीं हुई. अभियुक्तों की ओर से कोर्ट से समय मांगा गया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया.
अलकतरा घोटाला मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी (RC2A/97) में सीबीआई के विशेष न्यायधीश की अदालत ने इलियास हुसैन, रामानंद राम, दुधेश्वर सिंह और शहाबुद्दीन बेग को पांच-पांच साल की सजा सुनायी थी. लेकिन फिलहाल सभी जमानत पर हैं.
अलकतरा घोटाले के इन अभियुक्तों ने सीबीआई के विशेष न्यायाधीश द्वारा दी गयी सजा को चुनौती देते हुए वर्ष 2019 में क्रिमनल अपील दायर की थी. इसमें भारत सरकार और सीबीआई को प्रतिवादी बनाया गया है.
शुक्रवार को इन सभी क्रिमनल अपील पर संयुक्त रूप से सुनवाई की तिथि निर्धारित थी. लेकिन अभियुक्तों की ओर से समय मांगे जाने की वजह से सुनवाई नहीं हुई. न्यायालय ने चार सप्ताह बाद क्रिमनल अपील पर सुनवाई कि तिथि निर्धारित की है.