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मार्च 2016 में हाईकोर्ट ने आयकर विभाग से मांगी थी जानकारी
सुनवाई के दौरान कोर्ट को यह बताया गया कि इस मामले में 30 मार्च 2016 को विधायक की आय से अधिक संपत्ति की जांच को लेकर इनकम टैक्स से हाईकोर्ट ने जानकारी मांगी थी, लेकिन अब तक जांच नहीं की गयी है. इसके बाद अदालत ने आयकर को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. बता दें कि बाघमारा विधायक की सम्पत्ति की जांच ED से कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. इसे भी पढ़ें-गुलाम">https://lagatar.in/ghulam-nabi-azad-will-return-to-jammu-and-kashmir-will-form-his-own-party-announcement-after-resignation-from-congress/">गुलामनबी आजाद जम्मू कश्मीर लौटेंगे, अपनी पार्टी बनायेंगे, कांग्रेस से इस्तीफे के बाद की घोषणा, भाजपा में नहीं जा रहे [wpse_comments_template]

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