Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक के आदेश को चार सप्ताह का विस्तार दिया है. साथ ही अदालत ने उन्हें जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस नवनीत कुमार की कोर्ट में निशिकांत दुबे की याचिका पर सुनवाई हुई. निशिकांत दुबे की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और अधिवक्ता पार्थ जालान ने अदालत में पक्ष रखा. बता दें कि ये मामला गोड्डा में सड़क जाम करने से जुड़ा है. निशिकांत दुबे के खिलाफ जिला प्रशासन ने प्राथमिकी दर्ज करवाई है. सांसद निशिकांत दुबे ने प्राथमिकी रद्द करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. इसे भी पढ़ें - टेरर">https://lagatar.in/terror-funding-case-high-court-refuses-to-grant-bail-to-prem-vikas-alias-mantu-singh/">टेरर
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BJP सांसद निशिकांत दुबे को मिली राहत बरकरार, HC ने जवाब दाखिल करने का दिया निर्देश

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