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BJP प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने MP-MLA कोर्ट में किया सरेंडर, कोर्ट ने दी जमानत

Ranchi : भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश को रांची सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कांके थाना में दर्ज कांड संख्या 141/2021 में रांची MP-MLA की स्पेशल कोर्ट ने उन्हें सरेंडर के बाद जमानत दे दी है. कांके के सुकुरहुरटू इलाके में किसान आंदोलन के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और कांके विधायक समरी लाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी. दीपक प्रकाश के अधिवक्ता सुधीर श्रीवास्तव के मुताबिक सांसद ने अदालत के समक्ष सरेंडर किया, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है. कांके विधायक समरी लाल को इस मामले में पहले ही बेल मिल चुकी है. दीपक प्रकाश की सरेंडर और बेल अर्जी पर ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट अनामिका किस्कु की कोर्ट में सुनवाई हुई. इसे भी पढ़ें - बहुविवाह,">https://lagatar.in/sc-to-set-up-new-five-member-bench-to-hear-polygamy-nikah-halala-practice/">बहुविवाह,

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