Bokaro : अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ योगेश कुमार सिंह के कोर्ट ने शुक्रवार को दुष्कर्म के प्रयास में दोषी 21 वर्षीय संदीप रजवार को दस वर्ष सश्रम कारावास का सजा सुनायी. स्पेशल कोर्ट ने सजा के साथ मुजरिम को पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना ना देने पर छह माह का अतिरिक्त सजा भुगतना होगा.
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क्या है पूरा मामला
कसमार थाना क्षेत्र में 29 अक्टूबर 2020 को 21 वर्षीय (युवती) पीड़िता घर में अकेली थी. इस बीच जरीडीह थाना क्षेत्र के कल्याणपुर का रहने वाला 21 वर्षीय मुजरिम घर में घुस आया. दरवाजा बंद कर दुष्कर्म का प्रयास करने लगा. पीड़िता की चीख सुनकर आस-पड़ोस के लोग जब उसकी घर की ओर दौड़े तो मुजरिम पीड़िता को छोड़कर फरार हो गया. कुछ देर बाद पीड़िता के परिजन घर पहुंचे, तो पीड़िता ने नामजद आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म के प्रयास का प्राथमिकी दर्ज कराया था.
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