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बोकारो : युवती के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास

 
Bokaro : बोकारो के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ योगेश कुमार सिंह की अदालत ने युवती को शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के मामले में 14 सितंबर को अपना फैसला सुनाया. अदालत ने आरोपी मोहन किस्कू को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई. वहीं, 10 हज़ार रुपए जुर्माना की राशि भी न्यायालय में जमा करने का निर्देश दिया. उक्त राशि पीड़िता को दी जाएगी. राशि नहीं जमा करने पर अभियुक्त को 6 माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी. विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने बताया कि अभियुक्त बालीडीह थाना क्षेत्र के गोविंद मार्केट का रहने वाला है. पीड़िता से उसकी दोस्ती स्कूल आने-जाने के क्रम में हुई थी. युवक ने उसे झांसे में लेकर 2013 से शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर दिया. इस बीच पीड़िता शादी के लिए उस पर कई बार दबाव बनाया लेकिन वह मुकरता रहा. मोहन किस्कू ने मार्च 2021 में  दूसरी लड़की से शादी की योजना बनाई. इसकी भनक मिलते ही पीड़िता ने उसके घर जाकर पूरी जानकारी दी, लेकिन घर वाले भी शादी करने से मुकर गए. अंत में पीड़िता ने बीएस सिटी महिला थाना में अप्रैल 2021 में मोहन किस्कू के खिलाफ मामला दर्ज कराया. सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान व साक्ष्यों के अधार पर अदालत ने सजा सुनाई. यह भी पढ़ें : बोकारो">https://lagatar.in/bokaro-dead-body-of-youth-found-floating-in-kasmar-pond/">बोकारो

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