पश्चिम बंगाल का रहने वाला है आरोपी अतबुद्दीन अंसारी
Bokaro : धर्म छुपाकर युवती से शारीरिक संबंध बनाने के बाद शादी के दिन भाग निकलने के मामले में बोकारो के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ योगेश कुमार सिंह की अदालत ने 15 सितंबर को फैसला सुनाया. अदालत ने आरोपी युवक अतबुद्दीन अंसारी को 12 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई. वहीं, 10 हज़ार रुपये जुर्माना न्यायालय में जमा करने का निर्देश दिया. यह राशि पीड़िता को दी जाएगी. जुर्माना हीं देने पर उसे 6 माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी. विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने बताया कि गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाया. घटना चंदनकियारी थाना क्षेत्र में दिसंबर 2020 को घटी थी. पश्चिम बंगाल के पुरुलिया निवासी अतबुद्दीन अंसारी ने चंदनकियारी की युवती को अपना नाम आकाश महतो बताकर शादी का झांसा देकर प्रेम जाल में फंसाया. युवती के घर वालों ने आरोपी युवक से उसकी शादी तय कर दी. शादी 12 दिसंबर 2020 को होनी थी. लेकिन युवक के घर का कोई सदस्य नहीं आया. इस पर युवती के घरवालों को शक हो गया. युवक का आधार कार्ड देखने पर उसकी हकीकत का पता चला.दहेज हत्या के मामले में पति दोषी करार
बोकारो के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ योगेश कुमार सिंह की अदालत ने दहेज हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी मिथिलेश महतो को दोषी करार दिया है. चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दूधीगाजर गांव में 22 नवंबर 2020 को मिथिलेश महतो के घर में पत्नी कंचन देवी का शव फंदे से लटका हुआ मिला था. मृतका के भाई भागीरथ कुमांर के बयान पर पुलिस ने मिथिलेश के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज आरोपी को जेल भेज दिया था. अदालत सजा के बिंदु पर फैसला 22 सितंबर को सुनाएगा. यह भी पढ़ें : गिरिडीह">https://lagatar.in/giridih-abvp-burns-effigy-of-carmel-school-principal-warns-of-agitation/">गिरिडीह: अभाविप ने कार्मेल स्कूल की प्राचार्य का फूंका पुतला, आंदोलन की चेतावनी [wpse_comments_template]
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