कोर्ट ने आरोपी पर 5 हज़ार रुपये जुर्माना भी लगाया
Bokaro : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तीन सह पोक्सो स्पेशल न्यायधीश राजीव रंजन ने 16 वर्षीया नाबालिक के साथ दुष्कर्म के आरोपी मनोज महतो को 15 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई. प्रभारी लोक अभियोजक वीरेन्द्र कुमार ने बताया कि न्यायालय की ओर से आरोपी को 5 हज़ार रुपये जुर्माना भी जमा करने का निर्देश दिया है, जुर्माना नहीं जमा करने पर तीन माह अतिरिक्त साधारण कारावास में रहना होगा. घटना सियालजोरी थाना इलाके के 19 दिसंबर 2021 को हुई थी. उस दिन सुबह के करीब 9 बजे नाबालिक अपने घर से शौच के लिए गई थी. जब काफी देर तक घर नहीं लौटी, तो घर वाले उसे खोजने गई. वह घटना स्थल पर लहूलुहान हालत में पड़ी थी. वहां से घटना की सूचना सियालजोरी थाना को देते हुए लड़की को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया. इलाज के दौरान उसने बताया कि चंदाहा गांव का रहने वाला मनोज महतो अपने मुंह में गमछा लपेट कर आया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. वही थाना में प्राथमिकी दर्ज करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया था. यह">https://lagatar.in/wp-admin/post.php?post=731634&action=edit">यहभी पढ़ें: बोकारो : ट्रेलर की चपेट में आकर स्कूटी सवार छात्रा की मौत [wpse_comments_template]
Leave a Comment