Bokaro: अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पोक्सो स्पेशल राजीव रंजन के कोर्ट में गुरुवार को दुष्कर्म मामले की सुनवाई हुई. इस मामले में कोर्ट ने नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म करने के आरोपी अविनाश सिंह को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी. सरकार की ओर से कोर्ट में अभियोजन पक्ष के विशेष लोक अभियोजक राजीव रंजन सिंह ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि दोषी युवक बेगूसराय जिले का है. अपहृत पीड़िता के पिता ने हरला थाना में पोक्सो एक्ट के तहत अपहरण व दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसके बाद इस पर छानबीन और कार्रवाई हुई. मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता को 9 अप्रैल 2019 को हरला थाना क्षेत्र से आरोपी ने अगवा किया था. उसे अगवा कर उड़ीसा ले गया था. इसे भी पढ़ें- महाराष्ट्र">https://lagatar.in/maharashtra-crisis-deputy-speaker-said-doubts-on-34-names-of-eknath-shinde-mlas-will-have-to-be-called-in-front-decision-will-be-taken-in-a-day-or-two/">महाराष्ट्र
संकट : डेप्युटी स्पीकर ने कहा, एकनाथ शिंदे के 34 नामों पर संशय, विधायकों को सामने बुलाना पड़ेगा, एक दो दिन में फैसला हो जायेगा बताया जाता है कि पीड़िता के पिता ने खोजबीन के बाद अपहरण का केस दर्ज कराया था. पीड़िता की वकील प्रीति की दलील के आधार पर मामले को पोक्सो एक्ट में परिवर्तित किया गया. पुलिस ने 18 दिन बाद पीड़िता को ओडिसा के राजगांगपुर जिले से बरामद किया था. पुलिस ने पीड़िता को बेहोशी की हालत में बरामद किया था. वहीं आरोपी को भी बरामद किया था. इसके बाद उस पर पोक्सो एक्ट के तहत दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया. अदालत ने सुनवाई के बाद सश्रम कारावास की सजा सुनायी. इसे भी पढ़ें- मोदी">https://lagatar.in/presidential-candidate-draupadi-murmu-meets-modi-and-shah/">मोदी
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बोकारो: दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास

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