Bokaro : पोक्सो स्पेशल कोर्ट ने 19 फरवरी को नाबालिग अपहरण मामले में दोषी दशरथ सिंह को चार साल की सजा सुनाई. विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि मामले में दोषी दशरथ सिंह 7 दिसंबर 2017 को रंजीत सिंह व मधु सिंह के साथ मिलकर कसमार की 15 वर्षीय नाबालिग छात्रा को अगवा कर पोरदाना ले गया. दशरथ ने नाबालिग पर रंजीत के साथ शादी करने का दबाव बनाया. इंकार करने पर दशरथ ने रंजीत को नाबालिग से दुष्कर्म करने को कहा. उसके कहने पर रंजीत नाबालिग को अपने घर ले जाकर दुष्कर्म किया. दुष्कर्म के बाद रंजीत ने नाबालिग के परिजनों को घर बुलाया. परिजनों को घर पहुंचने पर रंजीत के माता-पिता ने डांट कर भगा दिया. परिजन मामला को लेकर पोक्सो कोर्ट गए. मामला पोक्सो कोर्ट में विचाराधीन था. 19 फरवरी को मामले में फैसला सुनाया गया. यह">https://lagatar.in/wp-admin/post.php?post=248454&action=edit">यह
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