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बोकारो : हत्या मामले में 6 आरोपियों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा

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Bokaro :  बोकारो जिला के अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ योगेश कुमार सिंह की अदालत ने ठेला चालक शिव शक्ति ठाकुर की हत्या मामले में 6 आरोपियों को गुरुवार को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई.  उन पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. हत्या के दोषियों में विकास कुमार उर्फ विकास यादव, राजा कुमार यादव, विवेक कुमार, विनय यादव, दानिश खान उर्फ मोहम्मद दानिश व विक्की चौरसिया शामिल हैं. सभी रामनगर कॉलोनी चास के रहने वाले हैं. इनके खिलाफ मृतक के भाई बोकारो सेक्टर वन बीएमपी खटाल निवासी बलराम ठाकुर के बयान पर पुलिस ने हत्या की प्राथमिक की दर्ज की थी. प्राथमिकी के अनुसार, शिव शक्ति ठाकुर पिछले 31 दिसंबर की शाम अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने रामनगर कॉलोनी गया था. वहां मिठाई दुकान भंडार दुर्गा मंदिर के पास आरोपियो ने लाठी-डंडा व धारदार हथियार से मार कर उसे घायल कर दिया. घायल शिव शक्ति को इलाज के लिए बोकारो सदर अस्पताल ले गया, जहां चिकित्सको ने उसे मृत घोषित कर दिया था. यह भी पढ़ें : बोकारो">https://lagatar.in/bokaro-youth-arrested-with-40-liters-of-illegal-country-liquor/">बोकारो

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