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बोकारो : सिगरेट व तंबाकू के विज्ञापन लगाने पर होगी कार्रवाई

Bokaro : सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम के तहत मंगलवार को क्षेत्र में नियमित जांच अभियान चलाया गया. जांच दल के सदस्य मो.असलम ने चास थाना क्षेत्र के धर्मशाला मोड, ब्लॉक ऑफ़िस के सामने और आईटीआई मोड़ के पास कुल 88 दुकानों की जांच की. जिसमें 21 दुकानों व व्यक्तियों द्वारा कोटपा कानून का उलंघन करते हुए पाया गया. जिनसे अर्थदण्ड के रूप में 2,880 रूपये की वसूली की गई.

        तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन पर है प्रतिबंध

जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी डॉ.सेलिना टुडू ने बताया कि सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध है. दुकानदारों व कम्पनी के सप्लायर को चेतावनी दी जाती है कि विज्ञापन से सम्बन्धित पोस्टर दुकानों पर चस्पा न करें अन्यथा कोटपा-2003 की धारा 5 के अन्तर्गत कानूनी कार्रवाई की जायेगी.

          कोटपा 2003 की धारा 5 क्या कहता है

धारा 5 सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध, जिसमें प्रथम अपराध की दशा में 2 वर्ष तक का कारावास या एक हजार रूपये तक का जुर्माना अथवा दोनों है. तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के जिला परामर्शी मो.असलम ने बताया कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चो को तम्बाकू उत्पाद बेचना दण्डनीय अपराध है. इस सूचना से संबंधित पोस्टर दुकानदारों को लगाने का निर्देश ज़ारी है. ग्लोबल यूथ सर्वे 2019 के अनुसार 5.1 प्रतिशत एसे बच्चे है जो 15 आयु वर्ग में कोई न कोई तम्बाकू उत्पाद का उपयोग करते हैं. यह">https://lagatar.in/bokaro-filaria-eradication-program-in-the-district-from-february-10-to-25-preparations-complete/">यह

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