Bokaro : आगामी 15 अक्तूबर तक जिले की सभी नदियों से बालू उठाव पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश तथा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार के आलोक में उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने यह निर्देश दिया है. इस निर्देश के अनुसार बोकारो जिला अंतर्गत सभी नदी बालू घाटों से मानसून सत्र (10-06-2022 से 15-10-2022) तक नदियों से बालू के उठाव पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा. यदि घाटों से बालू का उठाव करते किसी को पाया गया तो नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.उधर उपायुक्त के निर्देशानुसार जिला खनन पदाधिकारी रवि कुमार सिंह के द्वारा चास एवं बेरमो अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अंचलों के अंचलाधिकारियों को पत्र जारी कर उक्त अवधि में नदी घाटों से बालू उठाव पर पूर्णतः रोक लगाने के लिए अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है. इसे भी पढ़ें-रांची">https://lagatar.in/1335-masons-will-be-trained-in-ranchi-will-cost-4-76-crores/">रांची
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बोकारो : 15 अक्टूबर तक जिले की नदियों से बालू उठाव पर प्रतिबंध

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