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बोकारो: धोखाधड़ी मामले में बिल्डर को 6 वर्ष की कैद

Bokaro: मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दिव्या मिश्रा की अदालत ने सोमवार को धोखाधड़ी मामले की सुनवाई की. अदालत ने आशियाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले बिल्डर राजीव पोद्दार को छह वर्ष की सजा सुनायी. अदालत ने मानवेन्द्र नाथ तिवारी के जरिये चास थाना में दर्ज मामले पर सुनवाई की. जज ने सुनवाई करते हुए कुंज विहार एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक बिल्डर राजीव पोद्दार को धोखाधड़ी का दोषी पाया. कोर्ट ने सजा के साथ दोषी पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया. इसे भी पढ़ें- देवघर">https://lagatar.in/deoghar-the-city-lit-up-with-lamps-on-the-eve-of-pm-modis-arrival/">देवघर

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सरकार की ओर से अदालत में अभियोजन का पक्ष रखने वाले सहायक लोक अभियोजक मनोज कुमार ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि मानवेंद्र तिवारी समेत अन्य लोगों ने संयुक्त रूप से बिल्डर के खिलाफ कुंज बिहार एसोसिएट नामक बिल्डर कंपनी के जरिए जमीन व मकान देने के नाम पर धोखाधड़ी करने की प्राथमिकी चास थाने में दर्ज करायी थी. कोर्ट ने माना कि बिल्डर ने आशियाने का सपना दिखाकर लोगों को ठगा. इसे भी पढ़ें- रूपा">https://lagatar.in/roopa-tirkey-case-hc-stays-arrest-of-dsp-pramod-mishra-orders-cooperation-in-investigation/">रूपा

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