Bokaro: मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दिव्या मिस्रा की कोर्ट ने सोमवार को वरीय पदाधिकारी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने के मामले की सुनवाई की. कोर्ट ने टिप्पणी वायरल करने के आरोपी रिटायर्ड सीआईएसएफ लिपिक अनिरुद्ध कुमार को दोषी पाते हुए एक वर्ष की सजा सुनायी. सरकार की ओर से कोर्ट में अभियोजन का पक्ष रखने वाले सहायक लोक अभियोजक मनोज कुमार ने इसकी जानकारी दी. इसे भी पढ़ें- रूपा">https://lagatar.in/roopa-tirkey-case-hc-stays-arrest-of-dsp-pramod-mishra-orders-cooperation-in-investigation/">रूपा
तिर्की मामला: DSP प्रमोद मिश्रा की गिरफ्तारी पर HC ने लगाई रोक, जांच में सहयोग का आदेश उन्होंने बताया कि बोकारो इस्पात संयंत्र के सुरक्षा में तैनात CISF यूनिट के तत्कालीन डीआईजी नीलिमा रानी सिंह ने दोषी लिपिक के खिलाफ एक जुलाई 2017 को सिटी थाने में आईटी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी थी. दर्ज केस के अनुसार दोषी का बोकारो यूनिट से पारादीप यूनिट में ट्रांसफर हुआ था. लेकिन उसने बोकारो यूनिट से आवंटित आवास पर अनाधिकृत कब्जा रखा था. जिसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई. इसके बाद लिपिक ने तत्कालीन महिला डीआईजी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल किया था. इससे महिला डीआईजी का मान भंग हुआ. इसके बाद उन्होंने थाने में लिपिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इस पर सुनवाई हुई और उसे सजा दी गयी. इसे भी पढ़ें- पटना:">https://lagatar.in/patna-narendra-modi-will-be-the-first-prime-minister-to-reach-bihar-assembly/">पटना:
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बोकारो: CISF DIG पर गलत टिप्पणी का मामला, लिपिक दोषी करार

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