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बोकारो :  उपभोक्ता सेवा त्रुटि पर आयोग का फैसला, सेवा देने वाली एजेंसी तथा बैंक को राशि भुगतान का आदेश

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Bokaro :   जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष जेपीएन पांडे ने गुरुवार को अंगबाली निवासी तारकेश्वर नाथ मिश्रा के वाद पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है. परिवादी के साथ हुई सेवा त्रुटि पर फैसला देते  हुए रोहित इंटरप्राइजेज के प्रबंधक को आदेश दिया है कि परिवादी के केनारा बैंक लोन एकाउंट में तीन लाख 78 हजार 129 रुपया अपडेट ब्याज सहित जमा कराए. वही बैंक को आदेश दिया है कि परिवादी को वाद खर्च का भुगतान करे. साथ ही बैंक को कहा गया है कि लोन की राशि के लिए परिवादी के बजाय एजेंसी को नोटिस करें. इसे भी पढ़ें-बोकारो:">https://lagatar.in/bokaro-approval-for-road-construction-in-chas-tender-process-started/">बोकारो:

चास में सड़क निर्माण को मिली स्वीकृति, टेंडर प्रक्रिया शुरू दायर वाद के अनुसार परिवादी ने केनरा बैंक चंदनकियारी से पत्तल तथा पेपर बाइंडिंग मशीन के लिए लोन लिया था. मशीन मुहैया कराने के लिए लोन की तय राशि रोहित इंटरप्राइजेज नामक एजेंसी को दे दी गयी. पर मशीन परिवादी को नहीं मिली. लगातार बातचीत करने पर एजेंसी प्रबंधक ने जीएसटी का हवाला देकर काफी समय तक मशीन सप्लाई नहीं की. इससे  परिवादी को व्यवसाय में काफी नुकसान हुआ. थकहार कर परिवादी ने आयोग का दरवाजा खटखटाया. इसके बाद आयोग ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के उपरांत सेवा में त्रुटि पाते हुए फैसला सुनाया है. [wpse_comments_template]

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