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बोकारो : टैक्स व सरकारी राशि डिफॉल्टर पर निगम कसेगा शिकंजा

Bokaro :  नगर निगम चास के अधिकारियों ने वैसे लाभुकों पर सख्ती बढ़ा दी है जिन्होंने होल्डिंग टैक्स जमा नहीं किए हैं. जो लाभुक आवास निर्माण के लिए पीएम आवास योजना से अग्रिम राशि लेकर निर्माण कार्य शुरू नहीं किया है. इस बाबत अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार सिंह ने बताया कि पीएम आवास योजना के तहत वितीय वर्ष 2015 -16 व 2016-17 में 79 लाभुकों को पहली किस्त दी जा चुकी है. इसके बावजूद कई लाभुकों ने निर्माण कार्य शुरू नहीं किए. उन्होंने बताया कि कई बार अधिकारी उनके घर तक गए लेकिन अनुरोध बेअसर रहा. नोटिस भी भेजी गई लेकिन लाभुकों ने उसे गंभीरता से नहीं लिया. सभी डिफॉल्टर लाभुकों को नोटिस भेजने के बाद सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की गई. इसके बावजूद लाभुकों ने गंभीरता नहीं दिखाई. अब प्राथमिकी दर्ज कराने के सिवाय कोई विकल्प नहीं है. उन्होंने बताया कि होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करने वाले 11 बड़े बकायेदारों को भी निगम ने 21 फरवरी को नोटिस भेजा है. नोटिस में फरवरी के अंतिम सप्ताह तक टैक्स जमा करने की मोहलत दी गई है. बकायेदारों पर 17 लाख रुपये से अधिक बकाया है. समय पर भुगतान नहीं करने पर नगरपालिका अधिनियम के तहत उन बकायेदारों के खिलाफ करवाई होगी. ये हैं 11 बकायेदार आर्यभट्ट गृह निर्माण समिति, रामवचन सिंह, महाबीर सिंह चौधरी, सिद्धार्थ कम्प्लेक्स चास, रमेश नागिया, मनोज कुमार सिंह, बिन्नी कंकड़, अनंत कुमार महतो समेत अन्य लोग. यह">https://lagatar.in/wp-admin/post.php?post=250393&action=edit">यह

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