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तेतुलिया मौजा की भूमि के मूल दस्तावेज के साथ उपस्थित हों बोकारो DC : सुप्रीम कोर्ट

बोकारो वन प्रमंडल के दो अधिकारियों पर अवमानना की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है.  कोर्ट ने बोकारो डीसी को तेतुलिया मौजा के खतियान के दस्तावेज के मूल रिकॉर्ड के साथ उपस्थित होने को कहा है.
 

Vinit Abha Upadhyay

Ranchi :   झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की कोर्ट द्वारा बोकारो वन प्रमंडल के दो अधिकारियों पर अवमानना की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है.  वन विभाग के अधिकारियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन के सिंह की बेंच में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने बोकारो जिले के डीसी को तेतुलिया मौजा के खतियान के दस्तावेज के मूल रिकॉर्ड के साथ उपस्थित होने को कहा है.

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि दस्तावेजों के कस्टोडियन जिले के उपायुक्त होते हैं, इसलिए डीसी खतियान की मूल कॉपी के साथ कोर्ट के समक्ष उपस्थित हों. कोर्ट ने डीसी को छह सप्ताह के अदंर यह बताने का निर्देश दिया है कि खतियान का दस्तावेज कैसे अस्तित्व में आया.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में उक्त विवादित भूमि पर किसी भी प्रकार की प्रकृति पर यथा स्थिति बरकरार रखने का भी आदेश दिया है. अब शीर्ष अदालत इस मामले में 24 जुलाई को सुनवाई करेगा. फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष तेतुलिया मौजा की भूमि का सर्टिफाईड किया हुआ खतियान और सॉफ्ट कॉपी प्रस्तुत किया गया है.

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