Bokaro: परीक्षा नियंत्रण, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद के द्वारा B.A, B.Sc., B.Com. 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th एवं 6th सेमेस्टर विशेष परीक्षा 2021, दिनांक 20 मार्च, 2021 से शुरू होकर दिनांक 17 अप्रैल, 2021 तक ए.आर.एस.बी.एंड कॉलेज बोकारो में चलेगी.
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B.A, B.Sc., B.Com. 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th एवं 6th सेमेस्टर विशेष परीक्षा 2021 आगामी दिनांक 20 मार्च, 2021 से शुरू होकर दिनांक 17 अप्रैल, 2021 तक ए.आर.एस.बी.एंड कॉलेज बोकारो में दो पालियों में संचालित होगी. प्रथम पाली पूर्वाहन 10:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक तथा द्वितीय पाली अपराह्न 02:00 बजे से अपराह्न 05ः00 बजे तक होगी. परीक्षा की तैयारी के लिए जिला प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.
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परीक्षा केंद्रों के आस-पास निषेधाज्ञा
परीक्षा को कदाचार मुक्त एवं शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने के लिए अनुमण्डल दण्डाधिकारी चास शशिप्रकाश सिंह ने उक्त परीक्षा केंद्र के 500 गज की परिधि में दिनांक 20 मार्च, 2021 के पूर्वाहन 08:00 बजे से परीक्षा की समाप्ति तक धारा 144 के तहत् निषेधाज्ञा लागू किया गया है. निषेधाज्ञा के अंतर्गत 5 या 5 से अधिक संख्या में लोगों के एक साथ किसी भी स्थान विशेष पर एकत्रित होने, भ्रमण करने अथवा भीड़ लगाने पर प्रतिबंध रहेगा. साथ ही किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के द्वारा निषेधाज्ञा क्षेत्र अंतर्गत किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र, परंपरागत हथियार तथा लाठी, डंडा, भाला, तीर-धनुष, फरसा इत्यादि लेकर चलना, भ्रमण करना, प्रदर्शन करना अथवा उसका व्यवहार किया जाना प्रतिबंधित रहेगा.
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निषेधाज्ञा का उल्लंघन करना अपराध
उन्होंने बताया कि प्रतिबंधित क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र के साथ अथवा किसी भी प्रकार का कोई जुलूस, रैली सभा, धरना एवं प्रदर्शन इत्यादि का आयोजन नहीं किया जा सकेगा. साथ ही बताया कि किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश कर किसी परीक्षार्थी या परीक्षार्थियों को अनुचित तरीके से सहायता नहीं किया जा सकेगा. यह निषेधाज्ञा आगामी 20 मार्च, 2021 के पूर्वाहन 08:00 बजे से पूरी परीक्षा की समाप्ति तक प्रभावी रहेगा.
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किनके लिए लागू होगी निषेधाज्ञा ?
अनुमण्डल दण्डाधिकारी चास शशिप्रकाश सिंह ने जानकारी दिया कि, परीक्षा एवं परीक्षा केंद्र के कर्तव्यों से संबंधित व्यक्तियों, कर्मियों, प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों एवं दंडाधिकारियों पर निषेधाज्ञा लागू नहीं होगा.
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