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बोकारो : जानलेवा हमले के चार दोषियों को 20-20 वर्ष की कठोर सजा, 4 मार्च 2017 को हई थी घटना

Bokaro : अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ योगेश कुमार सिंह के कोर्ट ने मंगलवार को जानलेवा हमले के चार दोषियों को 20-20 वर्ष सश्रम कारावास का सजा सुनाया है. चार दोषियों को सजा सुनाई गई, उनमें पप्पू यादव, मुकुंद गोप, शंकर गोप एवं संजय शान शामिल है. सजायाफ्ता मुजरिमों को कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना ना देने पर मुजरिमों को दो वर्ष का अतिरिक्त सजा काटना होगा. सरकार की ओर से कोर्ट में अभियोजन का पक्ष वाले विशेष लोक अभियोजन आरके राय ने यह जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि पिंड्राजोरा थाना क्षेत्र में 4 मार्च 2017 को जमीन विवाद को लेकर हिंसक बारदात को अंजाम दिया गया था. जिसमें भूस्वामी जितेंद्र नाथ घोषाल गंभीर रूप से जख्मी हुए थे. इसे भी पढ़ें- मनोहरपुर">https://lagatar.in/manoharpur-the-batch-of-kanwariyas-left-for-baba-dham-deoghar/">मनोहरपुर

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कई दिनों के इलाज के बाद बची जान

कई दिनों के इलाज के बाद उनकी जान बच पाई थी. इलाज के दौरान उनके बयान पर नामजद आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमले का प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया था. थाना में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार घटना के दिन सूचक कार से अपनी जमीन पर पंहुचे, तो देखा उनकी जमीन पर जेसीबी चलाई जा रही थी. जब सूचक ने विरोध किया, तो दोषी पप्पू यादव, मुकुंद गोप, शंकर गोप एवं संजय शान ने हरवे हथियार के साथ हमला कर दिया. भूस्वामी हमले में लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गए. फिर आस-पास के लोगों ने उन्हें उठाकर अस्पताल में भर्ती कराया था. इसे भी पढ़ें- लातेहार">https://lagatar.in/latehar-panchayat-samiti-meeting-discussion-on-many-issues-including-drought-bribery-drinking-water-anganwadi/">लातेहार

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