Bokaro : बोकारो स्टील प्लांट (बीएसएल) ने प्लॉट धारियों से लीज नवीकरण के मद में करोड़ों रुपए की मांग की थी. रकम जमा नहीं करने वाले प्लॉट धारियों का पानी-बिजली काटने की प्रबंधन की धमकी व लीज कैंसिल करने संबंधी अंतिम नोटिस पर झारखंड हाईकोर्ट ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने यह फैसला सुनाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि प्लॉट धारियों की पानी-बिजली जैसी मूलभूत सुविधा नहीं बंद करें.
बोकारो प्लॉट होल्डर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र विश्वकर्मा ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि प्रबंधन की ओर से प्लॉट धारियों को अंतिम नोटिस जारी कर उन्हें न्याय से वंचित करने का प्रयास किया गया था, जिस पर माननीय हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. पानी-बिजली काटने की धमकी देकर लोगों को लीज नवीकरण का पैसा जमा करने के लिए बाध्य किया जा रहा था. राजेंद्र विश्वकर्मा ने कहा कि कोर्ट ने प्लॉटधारी अभय गिरी की रिट संख्या WP(C)3150/2024 व हरी नारायण एंड कंपनी की रिट संख्या WPC/3131/2024 की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है. सुनवाई में लीजधारियों की ओर से अधिवक्ता राहुल लांबा ने बहस की.
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