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बोकारो : कारोबारियों को फूड लाईसेंस व रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी- एसडीओ

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Bokaro : खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत अब सभी खाद्य कारोबारियों को फूड लाइसेंस लेना और रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है. बिना फूड लाईसेंस और रजिस्ट्रेशन के खाद्य कारोबार करने पर 6 माह का कारावास या 5 लाख रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है. उक्त बातें चास अनुमंडल पदाधिकारी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने कही. उन्होंने कहा कि फूड लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्राप्त करने के लिए अनुमंडल कार्यालय बेरमो (तेनुघाट) के खाद्य सुरक्षा शाखा में 24 से 26 फरवरी तक विशेष शिविर लगाया जाएगा. शिविर का समय 10:00 से 3:00 बजे तक है. चास अनुमंडल क्षेत्र के सभी खाद्य कारोबारी उक्त तिथि को विशेष शिविर में सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर फूड लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन करवा लें. जांच के दौरान फूड लाईसेंस व रजिस्ट्रेशन नहीं पाए जाने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि सभी खाद्य कारोबारियों जैसे होटल, भोजनालय, रेस्टोरेन्ट, पानी विक्रेताओं, वितरक, प्रदायक, भंडारक, उत्पादक, खुदरा विक्रेता, ठेला-खोमचा, मीट, चिकेन, फिश, अंडा दुकान, कैंटिन, मिठाई दुकानदार, फल-सब्जियों के दुकानदार, सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय परिसर में संचालित कैंटिन के संचालक को फूड लाईसेंस लेना और रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है. फूड रजिस्ट्रेशन (सालाना टर्न ओवर 12 लाख तक) के लिए दस्तावेजों की सूची- आवेदक का पहचान पत्र, पहचान पत्र में व्यवसाय स्थल का पता नहीं रहने पर व्यवसाय स्थल का प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट आकार का फोटो, फूड रजिस्टेशन शुल्क 100 रुपये प्रति वर्ष. फूड लाईसेंस (सालाना 12 लाख से अधिक का टर्नओवर) के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची- प्रोपराईटर का संपूर्ण विवरण, आवेदक का पहचान पत्र, व्यवसाय स्थल के स्वामित्व का प्रमाण-पत्र, (सेल डीड, बिजली बिल, राजस्व रसीद, रेंट एग्रीमेंट). प्रोपराईटरशीप से संबंधित स्व घोषणा पत्र, पार्टनरशीप डीड, फॉर्म IX, मैन्युफेक्चरिंग के लिए अतिरिक्त दस्तावेज, मैन्युफेक्चरिंग यूनिट का फोटो (प्रोसेस एरिया सहित), मैन्युफेक्चरिंग यूनिट में इस्तेमाल मशीनों की सूची, उत्पादन इकाई का ले-आउट (ब्लूप्रिंट क्षमता अनुरूप), मैन्युफेक्चरिंग यूनिट के लिए रिकोल प्लान, मैन्युफेक्चरिंग उत्पाद की सूची, होटल, कैटरर, रेस्टुरेन्ट के लिए अतिरिक्त दस्तावेज, मीट, चिकन, फिश दुकान के लिए अनापत्ति प्रमाण- पत्र (NOC), उपयोग में लाए जा रहे पेयजल शुद्धता की जांच रिपोर्ट. फूड लाईसेंस शुल्क-2000-5000 रुपये प्रति वर्ष. सभी दस्तावेजों की स्वअभिप्रमाणित कॉपी जमा करनी है. यह">https://lagatar.in/wp-admin/post.php?post=248674&action=edit">यह

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