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बोकारो : युवक की हत्या मामले में दोषी को उम्रकैद

Bokaro :  अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ योगेश कुमार की कोर्ट ने 3 फरवरी को हत्या मामले में आरोपी दोषी माइकल भगत को दस हजार रुपये नगद समेत उम्रकैद की सजा मुकर्रर की. न्यायालय उसे सेक्टर-9 स्थित बड़ा खटाल निवासी युवक विशाल कुमार यादव (20) की हत्या मामले में दोषी करार दिया. अभियोजन का पक्ष रखने वाले विशेष लोक अभियोजक आरके राय ने यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि न्यायालय में सूचक की ओर से अधिवक्ता राजकुमार ने दलील पेश किया. मृतक विशाल कुमार यादव की सेक्टर-4 थाना क्षेत्र के गुमला कॉलोनी में 5 जनवरी 2021 को बुरी तरह पीटकर जख्मी कर दिया गया था. इलाज के दौरान बीजीएच में उसकी मौत हो गई. पिता के फर्द बयान पर सेक्टर-4 पुलिस ने हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर जांच कर रही थी. वृद्ध व नाबालिग के बचाव में हुई थी हत्या सेक्टर-4 थाना में दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक मृतक घटना की शाम मजदूरी कर साइकिल से घर लौट रहा था. गुमला कॉलोनी पंहुचने पर उसने आरोपी युवकों के समूह को घर में एक नाबालिग लड़की को छेड़छाड़ करते देखा. नाबालिग के बुजुर्ग नाना बचाने गए तो आरोपियों ने उसकी बेरहमी से पिटाई की. नाबालिग व उसके बुजुर्ग नाना चिल्लाकर लोगों से मदद मांगने लगे. विशाल बुजुर्ग व नाबालिग के बचाव में आगे आया. आरोपी बुजुर्ग को छोड़ विशाल पर हमला किया. लोहे के रड से मृतक के सिर पर प्रहार किया गया, जिससे उसका सिर फट गया. वह लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा. आनन-फानन में परिजनों ने उसे बीजीएच में भर्ती कराया, जहां 6 जनवरी को उसकी मौत हो गई. विशाल हत्याकांड में कुल चार आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज है. जिसमें से एक आरोपी को दोषी करार देते हुए सेशन कोर्ट ने 3 फरवरी को सजा मुकर्रर की. जबकि तीन नाबालिग आरोपी का मामला जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में विचाराधीन है. यह">https://lagatar.in/wp-admin/post.php?post=234544&action=edit">यह

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