Bokaro : सेक्टर-9 स्थित रानीपोखर के उत्क्रमित उच्च विद्यालय में बाल अधिकार संरक्षण जागरूकता अभियान में मनोवैज्ञानिकों ने स्कूली बच्चों को कानूनी अधिकार, एक्ट में सजा प्रावधान की जानकारी समेत अन्य जानकारियां दी. मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि स्कूलों में अनुशासन के नाम पर कॉर्पोरल पनिशमेंट दी जाती है, जो ठीक नहीं है. स्कूली बच्चों को किशोर अधिनियम, भारतीय दंड संहिता के धारा 83, धारा 89, शिक्षा एवं अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 17, जेजे एक्ट 2015 की धारा 82 की जानकारियां दी गई. मनोवैज्ञानिकों ने बच्चों को शिक्षकों की भूमिका, व्यक्तित्व विकास समेत अनुशासन के तौर तरीके पर भी जानकारी दी. यह भी पढ़ें : बोकारो">https://lagatar.in/wp-admin/post.php?post=206083&action=edit">बोकारो
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बोकारो : बाल अधिकार संरक्षण जागरूकता अभियान में स्कूली बच्चों को किया जागरूक

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