Ranchi : बोकारो की 18 वर्षीय युवती लापता मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई. मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि कंट्रोलिंग अथॉरिटी होने के नाते मामले में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया गया है बताएं? कोर्ट ने इसे शपथ पत्र के माध्यम से दो सप्ताह में सरकार को बताने को कहा है. अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी.
इससे पहले राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि संबंधित थाना के 28 पुलिस पर्सन को निलंबित कर दिया गया था इनमें से चार पुलिस पर्सन के खिलाफ विभागीय कार्यवाही चल रही है. जिस पर कोर्ट ने कहा कि केवल निचले स्तर के पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई हुई लेकिन जिम्मेदार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को क्यों छोड़ दिया गया. प्रार्थी के अधिवक्ता विनसेंट रोहित मार्की और अधिवक्ता शांतनु गुप्ता ने पक्ष रखा.
यहां बता दें कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने बोकारो की लापता 18 वर्षीय युवती के माता-पिता का DNA सैंपल का मिलान टेस्ट के बाद कोलकाता सीएफएसएल से आई रिपोर्ट कोर्ट ने SIT की टीम की रिपोर्ट सौंप दी थी. साथ ही मामले में राज्य सरकार को संबंधित लापरवाह पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई, उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही का स्टेज के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट बताने का निर्देश दिया था.
उल्लेखनीय है कि मामले में लड़की की मां रेखा देवी की ओर से हेवियस कॉर्पस दायर की है. युवती 31 जुलाई 2025 से लापता थी. मामले को लेकर बोकारो के पिंडराजोरा थाना में कांड संख्या 147 /2025 दर्ज किया गया था.
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