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बोकारो : नए गाइडलाइन जारी, भीड़-भाड़ वाले कार्यक्रमों पर प्रतिबंध

Bokaro : कोरोना की तीसरी लहर में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बेरमो तेनुघाट के अनुमंडल दंडाधिकारी अनंत कुमार ने नए गाइडलाइन जारी किए हैं. नए गाइडलाइन में नया साल भीड़-भाड़ वाले जगहों पर नहीं मनाकर घर पर ही सुरक्षित तरीके से मनाने की अपील की गई है. किसी भी परिस्थिति में भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर जाना संक्रमण फैलने का कारण बन सकता है. यह सरकारी गाइडलाइन 31 दिसंबर 2021 से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा. जारी गाइडलाइन के तहत रेस्टोरेंट, बैंक्विट हॉल, होटल, बार और मॉल संचालक अपने-अपने प्रतिष्ठानों में कोविड वैक्सीन के दोनों डोज लगवा चुके ग्राहकों को ही प्रवेश की अनुमति देंगे. संचालक प्रतिष्ठान के प्रवेश द्वार पर एंट्री बुक में वैक्सीन के दोनों डोज संबंधी जानकारी ग्राहकों से लिखवा लेंगे तथा समय पर इसकी सूचना जिला प्रशासन को उपलब्ध कराएंगे. नए गाइडलाइन में मेला, प्रोसेशन्स, प्रदर्शनी एवं भीड़भाड़ वाले कार्यक्रमों को प्रतिबंधित किया गया है. गाइडलाइ के तहत सभी पिकनिक स्थलों, होटल, मॉल, रेस्टोरेंट जाने वाले लोगों को मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य रूप से करना पड़ेगा. कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क आ चुके हों या खुद कोरोना संक्रमित हों, कोरोना संक्रकित देश या किसी बाहरी जिले या राज्य से आए हों, इसकी जानकारी जिला, प्रखंड या पंचायत स्तरीय चिकित्सालय को अनिवार्य रूप से देना पड़ेगा. गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं और प्रतिष्ठानों पर आईपीसी की सुसंगत धाराओं के तहत करवाई होगी. यह भी पढ़ें : बेरमो">https://lagatar.in/bermo-55-employees-of-ccl-retired/">बेरमो

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