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बोकारो : तंबाकू उत्पाद की बिक्री के खिलाफ 103 दुकानों में छापेमारी

Bokaro : तंबाकू उत्पाद की बिक्री के ख़िलाफ़ सोमवार 10 अप्रैल को सिटी थाना क्षेत्र के नया मोड, कोऑपरेटिव कालोनी, उकरीद और बस स्टैण्ड बोकारों में छापेमारी की गई. छापेमारी के दौरान कुल 103 दुकानों की जांच की गई. इस क्रम में कोटपा कानून का उल्लंघन करने वाले 22 दुकानों व व्यक्तियों का चालान काटकर 3550 रूपये जुर्मा की वसूली की गई. जिला परामर्शी मो.असलम ने बताया कि कोटपा 2003 की धारा-7 की उपधारा (2) के अनुसरण के तहत झारखण्ड राज्य में विनिर्दिष्ट चेतावनी (कैंसर वाला चित्र) के बिना किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद, सिगरेट, खुली सिगरेट की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध है. साथ ही तम्बाकू उत्पाद का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विज्ञापन करना प्रतिबन्धित है. जिला नोडल पदाधिकारी डॉ.सेलिना टुडू ने बताया कि बार-बार चेतावनी देने के बाद भी कुछ दुकानदार अभी भी तम्बाकू उत्पाद का प्रचार प्रसार कर रहे हैं. इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग से मो.असलम जिला परामर्शी (तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम) और सिटी थाना के पुलिसकर्मी मौजूद रहे. यह">https://lagatar.in/bokaro-big-allegation-of-giving-chance-to-outside-players-by-taking-money/">यह

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