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बोकारो : सिगरेट और तम्बाकू उत्पाद अधिनियम के तहत 25 दुकानों में छापेमारी

Bokaro :  सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम-2003 (कोटपा-2003) की धारा 4 व 6ए, 6बी के तहत छापेमारी की गई. सिटी थाना क्षेत्र राम मन्दिर, सेक्टर-1, कैम्प 2 कोर्ट मोड में छापेमारी की गई, जिसमें जो भी व्यक्ति कोटपा कानून का उल्लंघन करते हुये पाए गये उसको कोटपा- 2003 की धारा व 4 व 6ए एवं 6बी के अन्तर्गत कुल 25 दुकानों व व्यक्तियों का चालान काटकर 3350 रू अर्थदन्ड की वसूली की गई. जिला परामर्शी मो. असलम द्वारा बताया गया कि कोटपा 2003 की विभिन्न धाराओं का अनुपालन करने हेतु बोकारो जिला के सभी थाना क्षेत्र में लगातार अभियान जारी है. कोटपा 2003 की धारा 6बी के अनुसार किसी भी शिक्षण संस्थान के 100 यार्ड के परिक्षेत्र में तम्बाकू उत्पाद नहीं बेच सकते हैं. पकड़े जाने पर दो सौ रूपये तक का जुर्माना हो सकता है या पोस्को एक्ट के अन्तर्गत एक लाख तक का जुर्माना या विधि संगत कार्रवाई की जा सकती है. जिला परामर्शी द्वारा बताया गया कि कोटपा 2003 की धारा 5 के अन्तर्गत किसी भी तम्बाकू उत्पाद का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विज्ञापन करना प्रतिबन्धित है. इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि मो. असलम जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम व सिटी थाना से कोटपा नोडल पदाधिकारी दिनेश कुमार के साथ छापेमारी दस्ता उपस्थित थे. इसे भी पढ़ें–देश">https://lagatar.in/corruption-in-the-name-of-development-in-the-country-economy-ruined-bp-mehta/">देश

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