Search

Advertisement
Advertisement
Advertisement

बोकारो: रेलवे का फार्मासिस्ट दुष्कर्म मामले में दोषी करार

Advertisement
Advertisement
Bokaro: अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ योगेश कुमार सिंह (स्पेशल कोर्ट) ने बुधवार को दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे के सीनियर फार्मासिस्ट प्रवीण कुमार को दोषी करार दिया. सजा के बिंदु पर कोर्ट 13 सितंबर को सुनवाई करेगी. सरकार की ओर से कोर्ट में अभियोजन का पक्ष रखने वाले विशेष लोक अभियोजक आरके राय ने यह जानकारी दी. इसे भी पढ़ें-रांची">https://lagatar.in/enforcement-team-of-ranchi-municipal-corporation-removed-encroachment-from-collectorate-building/">रांची

नगर निगम की इंफोर्समेंट टीम ने समाहरणालय भवन के पास हटाया अतिक्रमण

क्या है पूरा मामला

विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि दोषी प्रवीण कुमार दक्षिण पूर्व रेलवे के मूरी, रांची में सीनियर फार्मासिस्ट हैं. 14 नवंबर 2018 को पीड़िता के साथ उसकी शादी तय हुई थी. इसके बाद से वह पीड़िता के घर आना-जाना शुरू कर दिया. इसी कड़ी में छठ पूजा के दौरान उसकी मां छठ का प्रसाद वितरण करने गई थी. शाम के वक्त पीड़िता घर में अकेली थी. इसका फायदा उठा कर प्रवीण कुमार ने जबरदस्ती पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाया. पीड़िता की मां जब घर पहुंची, तो उसने माँ से घटनाक्रम का जिक्र किया. हंगामा होने पर दोषी ने कहा कि उसे शादी तो करना ही इस बात को तूल ना दिया जाए. इसे भी पढ़ें-धनबाद:">https://lagatar.in/dhanbad-fir-named-against-seven-accused-in-bihars-muthoot-robbery-case/">धनबाद:

 मुथुट डाका कांड में बिहार के सात आरोपियों के खिलाफ नामजद एफआइआर

बाद में दूसरी युवती से शादी हो गई तय

इस बीच दोषी की शादी दूसरे जगह तय हो गई और शादी की तैयारी शुरू हो हुई. इस बात की भनक लगने पर जब इसका विरोध किया गया, तो प्रवीण कुमार ने पीड़िता से शादी से इंकार कर दिया. इसके बाद 18 जून 2019 को पीड़िता ने बोकारो महिला थाने में दोषी के खिलाफ दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज कराई थी. [wpse_comments_template]
Comments
Leave a Comment
Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही