Bokaro : सेक्टर-4 थाना प्रभारी अजय प्रसाद के निर्देश में सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम-2003 (COTPA-2003) की धारा 4 व 6ए 6बी के तहत नियमित जांच अभियान के तहत जिला छापामारी दल के सदस्य मो. असलम के द्वारा सेक्टर 4 थाना क्षेत्र के कुल 86 दुकानों की जांच की गई, जिसमें 18 दुकानों / व्यक्तियों द्वारा कोटपा कानून उल्लघंन करते हुए पाया गया, जिनसे अर्थदण्ड के रूप में कुल 3200 रूपये की वसूली की गई. इसे भी पढ़ें-घाटशिला">https://lagatar.in/ghatshila-first-merit-list-released-for-graduation-in-ghatshila-college/">घाटशिला
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क्या है कोटपा अधिनियम 2003 की धारा 6ए व 6बी
- धारा- 6/ए के तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों का तम्बाकू पदार्थ बेचना या बेचवाना कानूनन अपराध है.
- धारा-6/बी के तहत किसी भी शैक्षणिक संस्थान/ कोचिंग सेन्टर के 100 गज के परिधि में सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों के विक्रय पर प्रतिबंध है.
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