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बोकारो : कोटपा अधिनियम के तहत 86 दुकानों से वसूले गए 3200 रुपए जुर्माना

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Bokaro : सेक्टर-4 थाना प्रभारी अजय प्रसाद के निर्देश में सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम-2003 (COTPA-2003) की धारा 4 व 6ए  6बी के तहत नियमित जांच अभियान के तहत जिला छापामारी दल के सदस्य मो. असलम के द्वारा सेक्टर 4 थाना क्षेत्र के कुल 86 दुकानों की जांच की गई, जिसमें 18 दुकानों / व्यक्तियों द्वारा कोटपा कानून उल्लघंन करते हुए पाया गया, जिनसे अर्थदण्ड के रूप में कुल 3200 रूपये की वसूली की गई. इसे भी पढ़ें-घाटशिला">https://lagatar.in/ghatshila-first-merit-list-released-for-graduation-in-ghatshila-college/">घाटशिला

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क्या है कोटपा अधिनियम 2003 की धारा 6ए व 6बी

  • धारा- 6/ए के तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों का तम्बाकू पदार्थ बेचना या बेचवाना कानूनन अपराध है.
  • धारा-6/बी के तहत किसी भी शैक्षणिक संस्थान/ कोचिंग सेन्टर के 100 गज के परिधि में सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों के विक्रय पर प्रतिबंध है.
जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी डा० एन०पी०सिंह द्वारा बताया गया कि प्रतिबन्धित तम्बाकू उत्पाद को लेकर लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है और आगे भी चलाया जाता रहेगे. लेकिन बार बार दुकानदारो से अनुरोध करने के बाद भी यह अभी भी देखा जा रहा है कि कुछ लोग स्कूल व कोचिंग सेन्टर के पास तम्बाकू उत्पाद चोरी-छिपे बेच रहे है. यह किशोर व युवा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. मेरा सभी दुकानदारों से अपील है कि वह स्कूल व कोचिंग सेन्टर के पास तम्बाकू न बेचे अन्यथा आगे और कठिन कार्रवाई की जायेगी. इस अवसर पर सेक्टर 4 थाना से छापामारी दल ए राजा व उनकी टीम स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि मो. असलम जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम उपस्थित थी. इसे भी पढ़ें-धनबाद">https://lagatar.in/dhanbad-delhi-police-raids-kumardhubi-in-cyber-crime-case/">धनबाद

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