मकान मालिक के साथ चल रहा था भाड़ा का विवाद
Bokaro : सेक्टर-4 सिटी सेंटर साड़ी संगम दुकान को 18 सितंबर को चास अनुमंडल पदाधिकारी दिलीप प्रताप सिंह के निर्देश पर दंडाधिकारी छवि बरला ने पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में खाली करा दिया. इस संबंध में दंडाधिकारी ने बताया कि दुकान के मकान मालिक ने एसडीओ कार्यालय में किराया भुगतान को लेकर वाद दायर किया था. अनुमंडल न्यायालय ने दुकान को खाली करने का आदेश पिछले जनवरी महीने में दिया था. इसके बाद साड़ी संगम के मालिक अजय अग्रवाल ने जिला दंडाधिकारी के न्यायालय में आदेश को चुनौती दी थी, जिसे खारिज कर दिया था. इस आदेश के आलोक में दुकान को खाली कराया जा रहा है. जब दुकान में पहुंचे, तो दुकानदार से मुलाकात नहीं हुई. ऐसे में दुकान के मैनेजर से दुकान खाली करने को कहा गया, जिसके बाद दुकान खाली करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. यह">https://lagatar.in/bokaro-fir-against-female-doctor-and-nurse-in-case-of-maternal-death/">यहभी पढ़ें: बोकारो : प्रसूता की मौत मामले में महिला चिकित्सक और नर्स पर एफआईआर [wpse_comments_template]
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