Bokaro : जिले के पिंड्राजोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव से युवती का अपहरण कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के आरोपी रंजीत राय को जिला एवं सत्र न्यायाधीश-चतुर्थ योगेश कुमार सिंह की अदालत ने शुक्रवार को दोषी करार दिया. सजा के बिंदु पर 17 मार्च को फैसला सुनाया जाएगा. मामले के विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने बताया कि आरोपी रंजीत राय धनबाद जिले के मधुबन थाना इलाके के पिपराटांड का रहने वाला था. वह पिंड्राजोरा थाना इलाके में मोटरबाइक गैराज चलाता था. इस बीच पीड़िता को अपने झांसे में लेकर 27 मई 2020 को अपहरण कर अपने साथ गांव ले गया, जहां पर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. दूसरे दिन 28 मई को पीड़िता के घरवालों को फोन कर धमकी देने लगा कि अगर इस घटना की जानकारी पुलिस को दी, तो पीड़िता को जान से मारकर फेंक देगा. पीड़िता के घरवालों ने घटना को लेकर पिंड्राजोरा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई. उसके बाद पुलिस ने पीड़िता के साथ आरोपी को तलाशना शुरु कर दिया. जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी करते हुए 2 जून 2020 को चंद्रपुरा थाना क्षेत्र से आरोपी को गिरफ्तार करते हुए पीड़िता को बरामद किया. यह">https://lagatar.in/bokaro-12-5-mm-of-rain-within-half-an-hour-with-thunder-temperature-also-dropped/">यह
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