Bokaro : जिले के भतुआ पंचायत स्थित भतुआ ग्राम सभा के लोगों ने फॉरेस्ट राइट एक्ट अधिनियम-2006 को लेकर बैठक की. बैठक में इस अधिनियम के बारे में जानकारी राजेश कुमार महतो ने दी. उन्होंने कहा कि 8 अक्टूबर को उपायुक्त ने वन विभाग और अंचल पदाधिकारियों को पत्र निर्गत कर बोकारो जिले के सुदूर वन क्षेत्र में जीवन यापन करने वाले, वन भूमि पर पूर्वजों के समय से काबिज या मकान बनाकर रह रहे लोगों समेत कुछ अन्य मामलों में वन भूमि का पट्टा देने का प्रावधान फॉरेस्ट राइट एक्ट अधिनियम-2006 के तहत है. उन्होंने कहा कि इसके बाद भी जिले के एक भी पंचायत में न सामुदायिक पट्टा विभाग ने दिया और न ही ग्राम सभा को 2006 में बने इस अधिनियम की जानकारी 2015 तक दी गई. यह कानून जिनके लिए बनाई गई उनको अभी तक जानकारी नहीं दी गई और न ही अधिकार दिए गए. इस मामले को लेकर भतुआ ग्राम के लोगों ने बैठक की. यह भी पढ़ें : बोकारो">https://lagatar.in/1-5-crore-will-be-spent-on-development-of-25-villages-in-bokaro-district/">बोकारो
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बोकारो : फॉरेस्ट राइट एक्ट को लेकर ग्रामीणों ने की बैठक

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