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बोकारो : हत्या के आरोपी युवक दोषी करार, होगी सजा

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Bokaro : विशाल कुमार की पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ योगेश कुमार की कोर्ट ने आरोपी माइकल भगत को दोषी करार दिया है. सरकार की ओर से कोर्ट में अभियोजन का पक्ष रखने वाले अपर लोक अभियोजक आरके राय ने यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि 5 जनवरी 2021 की शाम मृतक विशाल दैनिक मजदूरी कर साइकिल से गुमला कॉलोनी सेक्टर-4 के रास्ते घर लौट रहा था. इस बीच गुमला कॉलोनी में एक बच्ची के साथ घर मे घुसकर कुछ युवक छेड़खानी कर रहा था. बच्ची को छेड़खानी से बचाने के लिए उसके नाना के विरोध करने पर आरोपियों ने उन्हें बेरहमी से पीटा. बुजुर्ग को पिटता देख विशाल उन्हें बचाने की कोशिश की. बुजुर्ग को बचाने के दौरान विशाल पर जानलेवा हमला आरोपियों ने बुजुर्ग को छोड़कर विशाल को बुरी तरह पीटा. मारपीट के दौरान लोहे के रड से विशाल के सिर पर जानलेवा हमला किया. वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा. कुछ देर बाद परिजन व आसपास के लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान 6 जनवरी को उसकी मौत हो गई. विशाल की मौत के बाद सेक्टर-4 पुलिस ने परिजनों के बयान पर माइकल भगत व तीन नाबालिक के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की. हत्या मामले में नाबालिक आरोपियों का मामला जुवेनाइल कोर्ट में विचाराधीन है. यह">https://lagatar.in/wp-admin/post.php?post=230342&action=edit">यह

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