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BPSC परीक्षाः SC ने याचिकाकर्ता को पटना HC जाने को कहा

 
Patna: 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने परीक्षा रद्द वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. साथ ही इस मामले में याचिकाकर्ता को पटना हाईकोर्ट जाने को कहा. बता दें कि 13 दिसंबर को हुई 70वीं बीपीएससी परीक्षा में अनियमितता के दावों के साथ बिहार बीपीएससी प्रिलिम्स परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोट में याचिका दायर दी गई थी.

बीपीएससी ने परीक्षा में धांधली के आरोपों को खारिज किया था

दरअसल, 13 दिसंबर को पटना के परीक्षा केंद्र पर अनियमितता की शिकायत को लेकर हंगामा हुआ था. इसके विरोध में अभ्यर्थियों के एक समूह ने पटना के गर्दनीबाग में 15 दिसंबर से लगातार प्रदर्शन और धरना दिया. हालांकि बीपीएससी ने परीक्षा में धांधली के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया. वहीं पटना केंद्र की परीक्षा को 4 दिसंबर को दोबारा ली गई. राज्य के अन्य जिलों में हुई परीक्षा को फिर से लेने से इनकार कर दिया. इसे लेकर ही सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी. इसे भी पढ़ें – मुख्य">https://lagatar.in/chief-election-commissioner-announces-delhi-assembly-elections-voting-to-be-held-on-february-5/">मुख्य

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